क्या आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं. अगर हां तो निश्चित तौर पर आपका एक डीमेट एकाउंट भी होगा. ये डीमेट एकाउंट आपने या तो किसी बैंक के जरिए अथवा किसी बीएसई और एनएसई से पंजीकृत ब्रोकर के यहां खुलवा रखा होगा. वैसे तो बीएसई और एनएसई पंजीकृत ब्रोकरों पर कड़ी नजर रखते हैं लेकिन कई बार ब्रोकर गड़बड़ी कर देते हैं और निवेशक अंग्रेजी भाषा में पारंगत नहीं होने की वजह से आर्थिक नुकसान का शिकार हो जाते हैं.
इस लेख में हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपका ब्रोकर आपके साथ कोई गड़बड़ी करता है अथवा आपको साप्ताहिक स्टेटमेंट नहीं भेजता है. स्टेटमेंट भेजता है तो उसमें रखी गई राशि से सम्बंधित अधूरी जानकारी देता है. ब्रोकर आपके खाते से सीधे राशि ड्रॉ कर लेता है तो आपको ब्रोकर के पास तत्काल शिकायत दर्ज करानी चाहिए. इसके लिए ब्रोकर की ओर से आपको भेजे गए साप्ताहिक स्टेटमेंट में ग्राहक शिकायत सेवा केन्द्र, ई—मेल और शिकायत का नम्बर होता है. धोखाधड़ी अथवा गड़बड़ी की स्थिति में ग्राहक शिकायत सेवा केन्द्र, ई-मेल और शिकायत के नम्बर पर तत्काल अपनी शिकायत कराएं.
investorhelpline.nseindia.com/NICEPLUS/ पर करें शिकायत
ब्रोकर आपकी शिकायत का समाधान 24 घंटे में नहीं करे तो फिर आप बिना झिझके बीएसई और एनएसई को को ignse@nse.co.in या 18002660050 पर सूचित करें. आप https://investorhelpline.nseindia.com/NICEPLUS/ पर ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं. आपकी शिकायत मिलते ही एक्सचेंज का शिकायत निवारण प्रकोष्ठ सक्रिय हो जाएगा और ब्रोकर के साथ मामला उठाकर शिकायत का समाधान करा देगा. ब्रोकर के आनाकानी करने पर एक्सचेंज ब्रोकर का लाइसेंस तत्काल रद्द करके निवेशक को राहत दिलाता है.
अपर केस में पैन नंबर होता है पासवर्ड
बता दें कि एनएसई परिपत्र एनएसई/आईएनएसपी/46704 दिनांक 17 दिसंबर, 2020 और एनएसई/आईएनएसपी/46960 दिनांक 08 जनवरी, 2021 के संदर्भ में स्टॉक ब्रोकरों को ग्राहकों के फंड बैलेंस और सिक्योरिटीज बैलेंस को प्रत्येक सप्ताह निवेशक के ई-मेल पर अपलोड करना आवश्यक है. इस मेल के साथ अटैच फाइल को खोलने का पासवर्ड अपर केस में आपका पैन नंबर होता है.
इस फ़ाइल में नकारात्मक संख्या देय डेबिट शेष/शेष राशि दर्शाती है. प्रदान की गई धनराशि और प्रतिभूतियों की शेष राशि ब्रोकर के पास रहती है. लेकिन इसमें आपके व्यक्तिगत बैंक खाते और डीमैट खाते में शेष राशि शामिल नहीं होती. निवेशक को साप्ताहिक आधार पर आने वाले ई-मेल के साथ अटैच फाइल की सावधानी से जांच करके एक्सचेंज से प्राप्त धन, प्रतिभूतियों और वस्तुओं के शेष की तुलना संबंधित तिथि के लिए ब्रोकर के भेजे धन, प्रतिभूतियों और वस्तुओं के खातों के साप्ताहिक विवरण में शेष राशि से कर लेनी चाहिए.
लेनदेन पर मुआवजा दिए जाने का प्रावधान
ट्रेडिंग सदस्य को डिफॉल्टर/निष्कासित घोषित किए जाने की स्थिति में अक्षमता की प्रभावी तिथि से 90 कैलेंडर दिनों के भीतर एक्सचेंज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर निष्पादित सभी लेनदेन पर मुआवजा दिए जाने का प्रावधान है. विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट https://static.nseindia.com//s3fs-public/inline-files/Policy_for_evaluation_of_claims_0.pdf पर देख सकते हैं.