सुभाष राज
नई दिल्ली. हर किसी के दिमाग में ये बात होगी कि ईडी ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जिस हवाला लेन देन के आरोप में पकड़ा है वह आखिर है क्या? यहां हम आपको बताएंगे कि हवाला होता क्या है और वह किस तरह गैरकानूनी है। जैन के खिलाफ ईडी का यह केस 2017 में दर्ज की गई सीबीआई की एफआईआर पर टिका है। जैन पर चार कंपनियों के जरिए धन शोधन का आरोप लगाया गया था। 2015-16 में इन कंपनियों को 4.81 करोड़ रुपये मिले लेकिन इन्हें देने वाली कंपनियों की कोई डिटेल मौजूद नहीं है। माना जा रहा है कि ये पैसा कुछ शेल कंपनियों ने डाले थे।
अरबी भाषा का शब्द है हवाला
अरबी भाषा का शब्द हवाला का मतलब लेन देन होता है। बैंकिंग प्रणाली विकसित होने से पहले हवाला से ही पैसों का लेन देन होता था। भारतीय और अरबी व्यापारियों ने भारत से हवाला की शुरूआत की थी। बैंकिंग व्यवस्था के बाद हवाला में कमी तो आई लेकिन टैक्स चोर और आतंकवादी इस चैनल का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं। हवाला विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम और धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अपराध है। भ्रष्टाचार और टैक्स चोरी का पर्याय बन चुका हवाला का जाल पूरी दुनिया में बिछा हुआ है। इसी चैनल से पैसा सरकारी एजेंसियों की नजर बचा कर इधर-उधर किया जाता है।
हवाला एजेंट पैसों को एक से दूसरी जगह नहीं भेजते बल्कि एक जगह पैसे लेकर दूसरी जगह उतना ही पैसा उस जगह के एजेंट के जरिए पहुंचा देते हैं। इसके लिए हवाला ऑपरेटर कमीशन लेते हैं। हवाला ऑपरेटर अपने वैध व्यापार की आड़ में हवाला का धंधा चलाते हैं। दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाला आपरेटरों का गढ़ है। भारत में हवाला विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम और धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत आता है। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत काले पैसे या संपत्ति को सफेद दिखाने वाले धन शोधन के दोषी होते हैं और तीन साल से सात साल तक की जेल और पांच लाख रुपये तक के जुर्माने की सजा है।